INCOME TAX ARTICAL

INCOME TAX ARTICAL

आयकर विवरणी या आयकर रिटर्न वह प्रपत्र है जिसमें कोई निर्धारिती(आकलन-कर्ता/मूल्यांकन-कर्ता/करदाता) व्यक्ति अपनी आय और कर के बारे में जानकारी भरकर इसे आयकर विभाग को सौंपता है। विभिन्न प्रपत्र हैं: ITR १, ITR २, ITR ३, ITR ४, ITR ५, ITR ६ तथा ITR ७। जब आप एक विलम्बित विवरणी जमा करते हैं, तो आपको कुछ निश्चित प्रकार के हानियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होती है।[1]

आयकर विभाग का प्रतीक चिन्ह

आयकर अधिनियम, १९६१, तथा आयकर नियम, १९६२, नागरिकों को बाध्य करते हैं कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग में विवरणी जमा करें। [2] ये विवरणी निर्दिष्ट नियत तिथि से पहले जमा किए जाने चाहिए। प्रत्येक 'आयकर विवरणी प्रपत्र' करदाता के किसी विशेष वर्ग के लिए लागू होता है। केवल वे ही प्रपत्र जो उस प्रपत्र के योग्य निर्धारिती (करदाता) द्वारा जमा किए जाते हैं, भारत के आयकर विभाग द्वारा संसाधित(मान्य मानकर उस पर कार्यवाही करना) किए जाते हैं । अत: यह जानना अनिवार्य है कि किसी मामले में कौन सा विशेष प्रपत्र उपयुक्त होगा। तात्पर्य यह है कि, निर्धारिती की आय के स्रोत और निर्धारिती की श्रेणी को मानदंड मानकर उसी आधार पर आयकर विवरणी प्रपत्र अलग-अलग होते हैं।